Thursday, October 8, 2026
English edition

India

गुरुग्राम महिला बाइक राइडर केस में मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार

September 16, 2026 Source: Bharat Pulse Media

गुरुग्राम महिला बाइक राइडर केस में मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार
गुरुग्राम महिला बाइक राइडर केस में मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार

Share this article

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने और अभद्रता के मामले में मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार किया गया. सीसीटीवी और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में हत्या के प्रयास समेत बीएनएस की धारा 78 और 79 जोड़ी गईं. गुरुग्राम हिट-एंड-रन व अभद्रता मामले का मुख्य आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धाराएं दर्ज! हरियाणा के गुरुग्राम में महिला से अभद्र टिप्पणी और जानबूझकर कार से टक्कर मारने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. रातभर चले व्यापक तलाशी अभियान के बाद पुलिस की तीन विशेष टीमों ने मुख्य आरोपी और कार में उपस्थित आरोपी व्यक्ति लवनिश (उम्र-34 वर्ष) को राजस्थान के दौसा के पास से दबोच लिया है. पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोनों आरोपी पलवल के निवासी हैं. आरोपी घटना के बाद अपने मोबाइल फोन बंद कर लगातार ठिकाने बदल रहा था. जिस कार से वारदात को अंजाम दिया गया, वह उसके एक दोस्त की थी. कल्याण के साथ एक और शख्स था जिसको हिरासत में लिया गया है, उस से पूछताछ करके उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वीडियो फुटेज और पीड़िता के बयानों के आधार पर इसे जान से मारने की नीयत करार दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत हत्या के प्रयास (307) सहित 78 और 79 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है. धारा 78 पीछा करने से संबंधित है. धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, कृत्य या इशारे से संबंधित है. बैंसला ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी. एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास, धारा 78 पीछा करने और धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, कृत्य या इशारे से संबंधित है.महिला बाइकर/राइडर को टक्कर मारने के मामले में आरोपी गिरफ्तार. सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई. अभियोग में जोड़ी गई धारा 109 BNS की ईजाद. गुरुग्राम: 15 सितंबर 2026. महिला ने शेयर किया था वीडियो दिनांक 14.09.2026 को सुबह एक महिला बाइक राइडर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा की जिसमें दर्शाया गया था कि दिनांक 13 सितंबर को सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई थी. महिला बाइकर को टक्कर मारने का वीडियो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आने पर पीड़िता से संपर्क करने के प्रयास किए गए. महिला द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त न होने पर गुरुग्राम पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत ही संबंधित धाराओं के तहत थाना सैक्टर-56 में अभियोग पंजीकृत किया. आरोपी कार चालक मीडिया को मामले के संबंध में साक्षात्कार देकर पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद करके फ़रार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की गई. उपरोक्त अभियोग अंकित करके मामले की गहन जांच करने के बाद सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर अभियोग में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई है. अनुसंधान के दौरान पीड़िता के कथन अंकित किए गए तथा इसके आधार पर धारा 78,79 BNS की वृद्धि की गई है. भागने की कोशिश भी की थी अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में आरोपी को दिनांक 15.09.2026 को दौसा-राजगढ़ के बीच, राजस्थान से गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान कल्याण बैंसला (उम्र-33 वर्ष) निवासी चांदहट,पलवल, हरियाणा के रूप में हुई है. आरोपी को काबू करने के बाद आरोपी द्वारा पेशाब करने के बहाने पुलिस से भागने की कोशिश की गई जिसमें आरोपी को गिरने से कुछ चोटें आई है जिसका अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया है. आरोपी के कब्जा से घटना में प्रयुक्त की गई 01 कार बरामद की गई है जो आरोपी के दोस्त के नाम है. अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी. अभियोग अनुसंधानाधीन है.