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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, AAP सोशल मीडिया पेज मामले में तत्काल सुनवाई नहीं

June 30, 2026 Source: Bharat Pulse Media

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, AAP सोशल मीडिया पेज मामले में तत्काल सुनवाई नहीं

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गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जाने के मामले में पार्टी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात AAP के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। AAP का कहना है कि गुजरात इकाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना उचित कारण के बंद किया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक और मनमाना कदम बताते हुए सुप्रीम Court का रुख किया था। इससे पहले मई 2026 में सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और मेटा (Meta) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि, अब पार्टी की जल्द सुनवाई की मांग को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में मेटा ने सरकार के कानूनी नोटिस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) का हवाला देते हुए गुजरात AAP के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की। इस पूरे मामले को लेकर AAP ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गुजरात AAP के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने कहा कि सोशल मीडिया पेज उस समय सस्पेंड किए गए, जब नगर निगम चुनावों की तैयारियां चल रही थीं। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बीजेपी AAP से इतनी डरी हुई क्यों है कि पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बंद करवाने की नौबत आ गई। फिलहाल मामले की सुनवाई नियमानुसार आगे बढ़ेगी।